सेबी समिति ने PACL निवेशकों के लिए रिफंड का आदेश दिया

SEBI ने PACL निवेशकों के Refund का आदेश दिया

नई दिल्ली, 2 जनवरी सेबी ने PACL निवेशकों से कंपनी में किये निवेश किए गए धन की वापसी के लिए अपने दावे प्रस्तुत यानी ऑनलाइन रिफंड प्रोसेस क लिए अप्लाई करने को कहा ।

सहारा के बाद पर्ल्स भी एक बोहत बड़ा चिट फण्ड सकाम है , जहां सेबी ने एक अदालत के आदेश के तहत प्रभावित निवेशकों से रिफंड क्लेम अप्लाई करने के लिए कहा ।

PACL, जो कृषि और रियल एस्टेट कारोबार के नाम पर इन्वेस्टर्स से पैसा उठाया था, सेबी ने बताया कि 18 साल की अवधि में इन निवेश योजनाओं (सीआईएस) के माध्यम से पर्ल्स ने 60,000 करोड़ रुपए से अधिक एकत्र किए हैं ।

उच्चतम ंयायालय द्वारा नियुक्त आर एम लोढ़ा समिति–जो PACL आस्तियों के निपटान की देखरेख कर रही है ताकि प्रभावित निवेशकों को चुकाया जा सके–अब तक निवेशकों को धन के साथ वापसी की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है ।

पहले राऊंड में, सेबी ने ऐसे निवेशकों से अप्लाई करने को को कहा है जिनकी कुल राशि (मूलधन) PACL के साथ 2500 रुपये तक है…

तदनुसार सेबी ने कहा कि “केवल ऐसे निवेशक जिनकी कुल बकाया राशि (मूलधन) PACL के साथ 2500 रुपये तक है (प्रति निवेशक) उनको 562632 पर एक एसएमएस के माध्यम से या वेबसाइट पर भुगतान रशीद अपलोड करके विवरण करने को कहा http://sebicommitteepaclrefund.com/

ये विवरण PACL प्रमाण पत्र के अनुसार नाम हैं; राशि का दावा किया; मोबाइल नंबर; PACL योजना भुगतान पंजीकरण संख्या; PACL प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति; आधार या पैन नंबर; कंपनी द्वारा दावेदार निवेशक को भूमि आबंटित की गई है या नहीं; बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड और साथ ही पिछले तीन लेन-देन को दर्शाने वाले नवीनतम बैंक स्टेटमेंट की स्कैन की गई प्रति

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नियामक ने निवेशकों से इस साल 28 फरवरी तक ये जानकारी प्रस्तुत करने को कहा है ।

इसके अलावा सेबी ने निवेशकों को दूसरों के साथ अपने मूल प्रमाणपत्रों को आंशिक करने के खिलाफ आगाह किया है ।

“सेबी ने कहा,” निवेशकों को उनके मूल PACL पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ बिदाई के खिलाफ आगे चेताया जाता है, जब तक कि समिति से प्राप्त विशिष्ट सूचना पर,

इससे पहले सेबी ने 192 जिलों में PACL संपत्तियों की बिक्री के लिए ब्याज की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए बड़े पैमाने पर सार्वजनिक रूप से आमंत्रित किया था ।

दिसंबर 20115 में सेबी ने PACL की सभी संपत्तियों और उसके नौ प्रवर्तकों और निदेशकों के पैसे वापस करने की विफलता के लिए जो निवेशकों के कारण हैं, की कुर्की के आदेश दिए थे.

PACL ने लगभग 5 करोड़ निवेशकों से 49,100 करोड़ रुपये जुटाए थे जिन्हें सेबी के आदेश के अनुसार वादा किए गए रिटर्न, ब्याज भुगतान और अन्य शुल्कों के साथ वापसी की जरूरत है । PACL के खिलाफ भी अपने प्रवर्तकों और निदेशकों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई ।

रिकवरी कार्यवाही निवेशकों के कारण वापसी के साथ पैसे वापसी करने के लिए अपनी विफलता के लिए शुरू किया गया था, “आगे ब्याज और सभी लागत, शुल्क और खर्च वसूली कार्यवाही में खर्च के साथ साथ

सेबी ने उन्हें 22 अगस्त, 2014 को दिनांक एक आदेश में धन वापसी करने को कहा था । बकाएदारों को योजनाओं को हवा देने और निवेशकों को आदेश की तिथि से तीन माह के अंदर धन वापसी करने का निर्देश दिया गया । एसपी MKJ

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