सेबी के मामले में सार्वजनिक सूचना दिनांक 02 फरवरी, 2016 को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सुब्रत भट्टाचार्य वी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (CA No. 13313/2015) के मामले में ) और अन्य जुड़े मामलों में पीएसीएल लिमिटेड की संपत्तियों के निपटान के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, माननीय श्री न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, ताकि बिक्री के लिए निवेशकों को भुगतान किया जा सके, जो पीएसीएल लिमिटेड (‘समिति’) में अपने धन का निवेश किया। इस संबंध में, अधिकारियों से प्राप्त PACL की लगभग 29,000 संपत्तियों का विवरण, www.auctionpacl.com पर देखने के लिए पहले से ही उपलब्ध है। समिति को अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्वोक्त आदेश के अनुपालन में अधिकारियों से अतिरिक्त 13,863 संपत्तियों का विवरण प्राप्त हुआ है। इन्हें https://www.sebipaclproperties.com पर देखने के लिए उपलब्ध कराया गया है।