₹50,000 करोड़ के पोंजी मामले में 6 करोड़ निवेशकों के लिए रिफंड अभियान शुरू

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 50,000 करोड़ रुपये के पर्ल समूह के पोंजी स्कैम से प्रभावित लगभग छह करोड़ निवेशकों को खोए हुए फंड लौटाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। एजेंसी ने कहा है कि उसने पर्ल एग्रो ग्रुप के 700 करोड़ रुपये मूल्य के अटैच किए गए संपत्तियों के विवरण को सुप्रीम कोर्ट द्वारा संपत्ति के निपटान और पीड़ितों के फंड की वसूली के लिए नियुक्त न्यायमूर्ति लोढा समिति के साथ साझा किया है।

सेबी ने पहले पर्ल समूह पर “59 मिलियन निवेशकों से 49,100 करोड़ रुपये अवैध रूप से एकत्र करने” के लिए प्रतिबंध लगाया था। जांच एक दशक पहले शुरू हुई थी जब सीबीआई ने फरवरी 2014 में पहली बार एफआईआर दर्ज की थी।

ईडी की जांच में पता चला कि पर्ल समूह के प्रमोटरों ने एक पोंजी स्कीम शुरू की थी, जिसमें उन्होंने निवेशकों को भूखंडों का आवंटन करने का वादा किया था। लेकिन रिटर्न देने के बजाय, प्रमोटरों ने फंड को कोलकाता में पंजीकृत शेल संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिया। फिर इन कंपनियों से नकद में पैसे निकाले गए और हवाला चैनल का उपयोग करके दुबई भेजे गए। इन फंडों का कई देशों में होटल और रिसॉर्ट खरीदने के लिए निवेश किया गया।

पैसों के प्रवाह से पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में संपत्तियां खरीदने के लिए बड़ा निवेश किया गया। 2018 में, ईडी ने ‘अपराध की आय’ को पीएसीएल और इसके प्रमोटर निर्मल सिंह भांगू से सफलतापूर्वक लिंक करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में 462 करोड़ रुपये की दो संपत्तियों को अटैच किया। चार साल बाद, भांगू के समूह की संस्थाओं और सहयोगियों से जुड़े भारत में 244 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अटैच किया गया।

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इन संपत्तियों का मूल्य, जिनमें से कुछ वित्तीय उपकरणों के रूप में रखी गई हैं, अब 1,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है। जांच अभी भी चल रही है और पिछले हफ्ते एजेंसी ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तराखंड में 44 स्थानों पर खोजें कीं, ‘अपराध की आय’ का पता लगाने के लिए।

TOI के अनुसार, ईडी ने पहले ही घर खरीदारों को SRS समूह के प्रोजेक्ट्स SRS Pearl, SRS City, SRS Prime में पहले बैच के रूप में 78 फ्लैट्स की वसूली शुरू कर दी है, जिनका मूल्य 20 करोड़ रुपये से अधिक है।

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